चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, कुछ बड़ी बातें आ रही है सामने
RANCHI – झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा
बिना किसी पक्षपात कानून और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें
चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को किसी भी पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रति किया आगाह
प्रलोभन के साधनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को दिए गए कड़े निर्देश
चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये
स्थानीय संस्कृति, खेल और प्रभावशाली लोगों को शामिल करते हुए स्वीप गतिविधियों में मतदाताओं को शामिल करें : आयोग
रांची : मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉ. एस.एस. संधू के साथ रांची में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। 23-24 सितंबर को आयोग के दो दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आजसू पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आयोग से मिलने आए। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सराहना व्यक्त की।
राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:
1. अधिकांश दलों ने सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा और राज्य स्थापना दिवस जैसे विभिन्न त्योहारों पर विचार करने का अनुरोध किया। बताया गया कि राज्य में कई मतदाता छठ पूजा के दौरान यात्रा करेंगे।
2. कई दलों ने एक चरण में चुनाव कराने का भी अनुरोध किया।
3. राजनीतिक दलों ने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने तथा स्थानीय नागरिक एवं पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, ताकि समान अवसर उपलब्ध हो सके।
4. संवेदनशील एवं ग्रामीण बूथों पर तैनाती के लिए CAPF एवं राज्य पुलिस का तर्कसंगत अनुपात हो , जिसकी निगरानी एक IG स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए।
5. सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग हो ।
6. मतदान केंद्रों के संबंध में, दलों में से एक ने सभी मतदान केंद्रों पर रैंप एवं पर्याप्त रोशनी की उपलब्धता के साथ-साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं गर्भवती महिलाओं को मतदान में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।
7. मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्र आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएं। आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाये । मतदान केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाने का सुझाव दिया
8. एक पार्टी ने चिंता जताई कि कुछ मामलों में एक ही परिवार के एक साथ रहने वाले सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्र आवंटित किए गए हैं और कुछ मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता हैं।
9. कुछ पार्टियों ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के पास मतदान डेस्क स्थापित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और क्षेत्र के सीमांकन की आवश्यकता जताई।
10. एक पार्टी ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पिछले चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बारे में भी चिंता जताई। 11. एक पार्टी ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की अचानक वृद्धि की जांच का अनुरोध किया।
12. कुछ पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषण पर चिंता जताई। एक पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में अवैध प्रवासियों जैसे विचाराधीन मामलों को उठाने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया।
13. मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जाए। शिकायत है कि प्रशासन विपक्षी दलों/उम्मीदवारों की शिकायतों पर सहयोग करने/आगे बढ़ने में धीमा है और ऐसी किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।
14. किसी भी उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे प्रचार की 24×7 निगरानी और मतदान के दिन आईवीआरएस कॉल के माध्यम से प्रचार करने पर रोक।
15. चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं द्वारा स्वेच्छा से अपने घर में पार्टी के झंडे लगाने के संबंध में ईसीआई के निर्देशों के बारे में अधिक जागरूकता, ताकि अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक विरूपण अधिनियम के दुरुपयोग से बचा जा सके।
16. मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का विवरण पार्टियों/उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए। सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आरक्षित ईवीएम उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
17. जागरूकता के लिए मतदाता सूचना पर्ची पहले से वितरित की जानी चाहिए।
18. डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियोग्राफी हो ।
19. अन्य मांगों में उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को समय पर वितरण, कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त धन को चुनाव संबंधी प्रचार में लगाने पर रोक और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क में कमी करना आदि शामिल हैं।
आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उसने राजनीतिक दलों के सुझावों और चिंताओं का संज्ञान लिया है और ईसीआई राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
आयोग ने इन मुद्दों की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए और राज्य और जिला प्रशासन को अवगत कराया:
1. तकनीकी रूप से जहां भी संभव होगा, सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी।
2. सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पर्याप्त रोशनी, व्हीलचेयर और बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्वयंसेवकों सहित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
3. बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए वाले मतदान में प्राथमिकता को सुनिश्चित किया जाएगा।
4. मतदान केंद्र भूतल पर होंगे और मतदाताओं के निवास से 2 किलोमीटर के भीतर होंगे। 2 किमी की सीमा से परे कुछ मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाएगी।
5. सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदान केंद्रों पर एएमएफ का आकलन और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
6. किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे।
7. मतदान केन्द्र परिसर की परिधि से 200 मीटर की दूरी पर स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां मतदान दल मतदान के दिन अपने डेस्क लगा सकेंगे।
8. सार्वजनिक विरूपण अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि कानून को समान रूप से और बिना किसी पक्षपात के अनुपालित किया जाना चाहिए।
9. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रथम और द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम और वीवीपैट का विवरण सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा। एफएलसी और प्रथम रैंडमाइजेशन मान्यता प्राप्त दलों की उपस्थिति में किया जाता है। ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग से पहले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उपस्थिति में मतदान केन्द्रवार और आरक्षित मशीनों को आवंटित करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन किया जाता है।
10. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी।
11. जिला प्रशासन साइलेंस अवधि के दौरान बल्क एसएमएस और आईवीआरएस कॉल का उपयोग करके प्रचार/विज्ञापन पर निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा।
12. मतदाता सूचना पर्चियों का समय पर वितरण किया जाएगा।
13. जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और उनकी शिकायतों और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के अलावा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से उनसे नियमित रूप से मिलने के लिए कहा गया।
केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए ध्यान आकृष्ट कराया । बिना किसी लाग-लपेट के, आयोग ने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल के प्रति अपनी शून्य असहिष्णुता व्यक्त की। हालांकि, सीईसी श्री राजीव कुमार ने अधिकारियों को हिदायत दी कि चुनाव के दौरान जांच के नाम पर जनता को किसी भी तरह के अनुचित उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न न हो।
प्रवर्तन एजेंसियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:
1. सभी प्रवर्तन एजेंसियां राज्य में अवैध शराब, नकदी और नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए समन्वित तरीके से काम करेंगी।
2. एजेंसियां धरातल पर वास्तविक संवेदनशीलता के साथ प्रलोभनों के प्रवाह के अपने रुट मैप को सिंक्रनाइज़ और अपडेट करेंगी।
3. एसपीएनओ पुलिस, परिवहन, राज्य जीएसटी, आबकारी और वन की संयुक्त टीमों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।
4. पुलिस और आबकारी विभाग शराब और नशीली दवाओं के सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5. एजेंसियां अंतर-राज्यीय सीमा और नाका व्यवस्था की समीक्षा कर लें , विशेष रूप से वे जो अवैध शराब और नशीली दवाओं के मार्ग पर स्थित हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के साथ सीमा पर विशेष ध्यान देने को कहा ।
6. अंतरराज्यीय सीमाओं पर महत्वपूर्ण चेक पोस्टों पर 24×7 सीसीटीवी निगरानी और फ़ीड का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए।
7. नशीले पदार्थों की खेती के विनाशन और कठोर निगरानी के अलावा सिंथेटिक दवाओं की आवाजाही पर ध्यान दें। पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, गुमला और खूंटी जिलों में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने पर विशेष नजर रखी जाए।
8. झारखंड को ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़ी नजर रखी जाए।
9. सड़क मार्गों के अलावा रेल और वन मार्गों पर भी कड़ी नजर रखी जाए
10. प्रवर्तन एजेंसियां आपस में खुफिया जानकारी साझा करेंगी और समन्वित तरीके से काम करेंगी।
11. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित घंटों के दौरान केवल निर्धारित वाहनों में ही नकदी का हस्तांतरण हो।
12. वॉलेट के जरिए अवैध ऑनलाइन नकदी हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी हो ।
13. हवाई पट्टियों और हेलीपैड के जरिए माल की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखें ।
अपने दो दिवसीय समीक्षा के दौरान आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ समग्र चुनाव तैयारियों और कानून व्यवस्था के मामलों की समीक्षा के लिए बैठक की। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों में एएमएफ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डीजीपी को सीमावर्ती राज्यों के समकक्षों के साथ नियमित समन्वय बैठकें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। झारखंड पांच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ लंबी सीमा साझा करता है। सीईसी राजीव कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून और ईसीआई के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन बिना किसी पूर्वाग्रह के अक्षरशः होना चाहिए।
दूसरे दिन, चुनाव योजना और संचालन के हर पहलू पर डीईओ/एसपी/ डीआईजी/डिविजनल कमिश्नर/आईजी के साथ विस्तृत समीक्षा की गई। आयोग ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और चिंताओं की विशेष रूप से समीक्षा की। सीईसी राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि सभी डीईओ/एसपी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मतदाताओं के लिए उत्सव पूर्ण और सुविधा जनक मतदान का अनुभव बनाने की जरूरत है। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभिनव मतदाता जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को शामिल करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्थानीय संस्कृति, खेल ( तीरंदाजी और हॉकी जैसे खेलों) का उपयोग करके स्वीप गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। स्थानीय आदिवासी लोक विषयों के साथ चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। जागरूकता गतिविधियों के लिए स्थानीय प्रभावशाली लोगों/ आइकॉन को शामिल किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को पिछले चुनावों में देखी गई शहरी उदासीनता को दूर करने के लिए बोकारो, धनबाद, रांची आदि शहरी क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा गया। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को फर्जी खबरों के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई के साथ तेजी से प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ने 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि के रूप में राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन सहित चुनाव तैयारियों का विस्तृत प्रतिवेदन दिया। मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के बाद 20.09.2024 तक, राज्य में कुल 2.59 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1.31 करोड़ पुरुष, 1.28 करोड़ महिला मतदाता हैं राज्य में 1.14 लाख 85+ वरिष्ठ नागरिक और 3.64 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 1845 से अधिक मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मतदाता सूची में 8 पीवीटीजी का 100% नामांकन (1.78 लाख) है। समावेशी और सहभागी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी डीईओ को चुनावों में पीवीटीजी और आदिवासी समूहों की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। राज्य का चुनावी लिंग अनुपात 978 है। मतदान केंद्र समीक्षा के दौरान मतदान केंद्रों का अवलोकन करते हुए, सीईओ झारखंड ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 20,276 स्थानों पर कुल 29,562 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 24,520 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, जबकि 5,042 शहरी मतदान केंद्र होंगे, जिनमें प्रति मतदान केंद्र औसतन 872 मतदाता होंगे। 1271 मतदान केन्द्रों का प्रबंधन केवल महिलाओं द्वारा किया जाएगा तथा 139 मतदान केन्द्रों का प्रबंधन युवा कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, ताकि महिलाओं और युवाओं की प्रमुख जनसांख्यिकी के बीच मतदान को बढ़ावा दिया जा सके। 48 मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग व्यक्तियों की तैनाती की जाएगी।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य भर के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप, पेयजल, शौचालय, बिजली, शेड, कुर्सियाँ आदि जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ होंगी।