JHARKHAND-राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को नोटिस
RANCHI-रांची, 24 सितंबर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाये जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले में राज्य मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं डीजीपी को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन न होने पर सख्त नाराजगी जताई है। इस मामले में लापरवाही और कोर्ट के आदेश की अवमानना (Contempt of Court) को देखते हुए अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी (DGP) को कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस जारी किया है।
इस पूरे मामले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:अदालत की टिप्पणी: खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना चाहती और शपथ पत्र में वास्तविक स्थिति को छुपाकर टालमटोल वाला रवैया अपना रही है।कार्रवाई की चेतावनी: अधिकारियों के इस रवैये के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से पहले यह नोटिस जारी किया है।अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की गई है, तब तक अधिकारियों को इस नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा।
